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कोरबा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध रूप से रखे 20 एलपीजी सिलेंडर जब्त, फरसवानी और बीरतराई में हड़कंप

घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन सख्त, दो अलग-अलग ठिकानों पर दी दबिश।

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार को खाद्य विभाग ने अवैध गैस भंडारण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की टीम ने जिले के दो अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 20 एलपीजी (LPG) सिलेंडर जब्त किए हैं,। यह कार्रवाई फरसवानी और बीरतराई जैसे इलाकों में की गई, जहां बिना किसी वैध दस्तावेज के इन सिलेंडरों को संग्रहित करके रखा गया था।

टेंट हाउस और निजी आवास पर छापेमारी पूरा घटनाक्रम शुक्रवार का है जब खाद्य विभाग को अवैध भंडारण की सूचना मिली थी। पहली कार्रवाई ग्राम पंचायत फरसवानी स्थित ‘सोनी टेंट हाउस’ पर की गई। यहां जांच के दौरान टीम को 8 घरेलू और 1 वाणिज्यिक (कमर्शियल) सिलेंडर मिले। टेंट हाउस संचालक इन सिलेंडरों के भंडारण से संबंधित कोई भी कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद विभाग ने सभी 9 सिलेंडरों को जब्त कर उमरेली इंडेन गैस वितरक की अभिरक्षा में सुरक्षित सुपुर्द कर दिया।

वहीं, दूसरी कार्रवाई विकासखंड करतला के ग्राम पंचायत बीरतराई में हुई। यहां संजय कुमार साहू के निवास पर अचानक की गई जांच में 11 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। घर का मालिक इन सिलेंडरों के संबंध में कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाया। विभाग ने इन 11 सिलेंडरों को भी जब्त कर नजदीकी गैस वितरक एचपी उरगा की सुरक्षा में सौंप दिया है। इस तरह दोनों मामलों को मिलाकर कुल 19 घरेलू और 1 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

नियमों का उल्लंघन और कानूनी प्रावधान खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अनधिकृत भंडारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) आदेश के तहत एक दंडनीय अपराध है। नियमानुसार, घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल या एक निश्चित सीमा से अधिक भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की आकस्मिक जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

जनता पर प्रभाव और सुरक्षा की अपील इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य गैस के अवैध कारोबार पर लगाम लगाना और रिहायशी इलाकों में संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। अवैध रूप से रखे गए सिलेंडर न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़े जोखिम पैदा करते हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या भंडारण की सूचना मिलती है, तो वे तुरंत इसकी जानकारी खाद्य विभाग या पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

वर्तमान में विभाग ने दोनों मामलों में जब्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिले में अवैध भंडारण पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।

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