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छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 23 दिसंबर को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद निर्धारित तिथि से मतदाता दावा और आपत्तियाँ दर्ज करा सकेंगे।

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य किया जा रहा है। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे इस पुनरीक्षण के तहत गणना चरण 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। इसके बाद प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 23/ERS/2025 (Vol.II) दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई। 28 अक्टूबर को सभी प्रमुख मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, नियमों और महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी तथा सहयोग की अपील की। इसके बाद जिला एवं विधानसभा स्तर पर भी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। कार्यक्रम प्राप्त होते ही SIR से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

निर्वाचक सूची में 27 अक्टूबर 2025 तक दर्ज 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म छपवाकर बीएलओ के माध्यम से घर-घर सर्वे के दौरान वितरित किए गए। इस अभियान में 33 जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 377 सहायक ERO, 734 अतिरिक्त सहायक ERO, 24,371 बीएलओ और वॉलंटियर्स की सक्रिय भागीदारी रही। मीडिया, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी सहयोग किया।

हाउस-टू-हाउस सर्वे के दौरान मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर उनकी सूची राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा की गई। SIR के दौरान विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा 38,846 से अधिक बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त किए गए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर BLO और BLA की बैठकें आयोजित कर उन मतदाताओं की सूची साझा की गई, जिनसे गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, ताकि किसी भी स्तर पर कोई संशय की स्थिति नहीं रहे। साथ ही सभी से निर्वाचकों को गणना प्रपत्र जमा करने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया

BLO-BLA बैठकों की कार्यवाही और अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत (ASD) मतदाताओं की सूची सभी जिलों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। यह सूची सर्चेबल होगी, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से नाम की जांच कर सकेगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार, व्यापक प्रचार-प्रसार और लगातार सर्वे के बावजूद जिन मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त नहीं हो सके, उसके कारण यह हो सकते हैं कि वे अन्य राज्यों में मतदाता बन गए हों, अस्तित्व में न हों, 18 दिसंबर 2025 तक फॉर्म जमा न किया हो या मतदाता पंजीकरण में रुचि न रखते हों।

23 दिसंबर 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन

01 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची मतदान केंद्रों सहित सभी निर्धारित स्थलों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सभी जिलों द्वारा प्रारूप सूची की दो प्रति (एक फोटो सहित मुद्रित प्रति हार्ड कॉपी एवं फोटो रहित सॉफ्ट प्रति) सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएंगी। साथ ही जिन मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। राजनीतिक दलों से यह भी अपील की गई है कि वे उक्त दोनों सूचियों का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए 23 दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक की अवधि में विहित प्रक्रिया अपनाकर दावा-आपत्ति दर्ज करने में निर्वाचकों को सहयोग करें।

दावा-आपत्ति 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक

प्रारूप सूची पर 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज की जा सकेगी। मतदाता वोटर पोर्टल (voters.eci.gov.in), ECINET मोबाइल ऐप, या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

वोटर पोर्टल: www.voters.eci.gov.in या ECINET Mobile App के माध्यम से ऑनलाईन अथवा अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी

(BLO) के पास ऑफलाईन माध्यम से-

यदि किसी योग्य निर्वाचक का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में पंजीकृत नहीं हुआ है तो, निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में आवेदन कर सकेंगे।

यदि अयोग्य/अपात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में पंजीकृत हो गया है तो, निर्वाचक से नाम हटाने (डिलीट) या आपत्ति दर्ज करने हेतु फॉर्म 7 में आवेदन कर सकेंगे।

यदि निर्वाचक की प्रविष्टि में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो, घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 8 में आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा कोई भी भारतीय नागरिक जो दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहा हो तो, वह भी निर्वाचक सूची में नाम अपना सम्मिलित कराने हेतु घोषणा पत्र साथ फॉर्म 6 भरकर तथा वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

उपरोक्त अनुसार प्राप्त दावा-आपत्ति पर विधिवत् जांच कराकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत / अस्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।

यदि किसी मतदाता के सम्बन्ध में गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले SIR निर्वाचक नामावली के विवरण उपलब्ध नहीं हैं या डेटाबेस से मेल नहीं खाते हैं, तो ERO (Electoral Registration Officer) ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी करेगा। अपने विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO से नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-

यदि जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है

स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।

यदि जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है

स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।

पिता या माता के लिए भी आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।

यदि जन्म 02 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है

स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।

पिता के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें। जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।

माता के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें। जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करता हो।

यदि किसी पिता/माता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपके जन्म के समय उसका वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति संलग्न करें।

यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)

यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण स्वाभाविकरण (Registration/Naturalisation) द्वारा प्राम की गई है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration of Citizenship) संलग्न करें।)

यदि कोई मतदाता निर्दिष्ट समय के भीतर अपना भरे हुए गणना फॉर्म को जमा करने में असमर्थ रहता है, तो वे अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा/आपत्ति की अवधि के दौरान निर्धारित घोषणा फॉर्म के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO के पास फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं।

मौके पर जांच, दस्तावेजों के परीक्षण या अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ERO/AERO अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ने या न जोड़ने का निर्णय लेंगे।

ERO फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 118 में दावों और आपत्तियों की सूची तैयार करेंगे और प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर ऐसी सूचियों की एक प्रति प्रदर्शित करेंगे। तथा यह सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा करेंगे।

प्रारूप निर्वाचक नामावली (draft electoral roll), अंतिम निर्वाचक नामावली (final electoral roll), दावा और आपत्तियों की सूची को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर डालेंगे और उसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करेंगे।

यदि किसी व्यक्ति को ERO के निर्णय पर आपत्ति होगी, तो वह RP अधिनियम 1950 की धारा 24(a) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में, पंजीकरण नियम 1960 के नियम 27 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष दूसरी अपील दायर की जा सकेगी। विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा सुव्यवस्थित तरीके से राज्यभर में जारी की जाएगी।

दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के क्रम में निर्वाचक सूची से नाम विलोपन संबंधी प्राप्त आपत्ति के जाँचोंपरांत ही आवश्यकतानुसार संबंधित निर्वाचक को नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि के उपरांत ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर किसी भी निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची से विलोपित किया जा सकेगा।

इसके बाद दावा-आपत्तियों के निराकरण के पश्चात निर्मित मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात दिनांक 21.02.2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

निर्वाचकों से अपील

23.12.2025 से अपना नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में निम्न माध्यमों से जांच सकेंगे-

वोटर पोर्टल: https://voters.eci.gov.in

वेबसाईट: https://ceochhattisgarh.nic.in

ECINET Mobile App

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें

जिला निर्वाचन कार्यालय, ERO, AERO कार्यालय में संपर्क करें

यदि आपका नाम दिनांक 23.12.2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में नहीं है तो निर्वाचक सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रपत्र 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर तथा वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

यदि प्रारूप निर्वाचक सूची में आपके प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि है तो प्रपत्र 8 में घोषणा पत्र साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए ऑनलाइन-ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

प्रारूप निर्वाचक सूची में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रपत्र 7 में आवेदन कर सकेंगे।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तर पर एक सुव्यवस्थित एवं बहुआयामी प्रचार अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेलवे स्टेशन, वेब पोर्टल, नगर निगम के कचरा उठाव वाहन तथा सोशल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों का समन्वित रूप से उपयोग किया गया। आम सूचना हेतु नियमित तौर पर प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गई, और राज्यभर में प्रसारित किया गया।

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